Ludhiana cracks down on tenants without police verification; 16 FIR

लुधियाना में बिना पुलिस वेरिफिकेशन किराएदार रखने पर सख़्ती, 16 एफआईआर दर्ज; 17 लोग नामजद

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Ludhiana cracks down on tenants without police verification; 16 FIR

 

महानगर लुधियाना में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लुधियाना कमिश्नरेट पुलिस ने अब उन मकान मालिकों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी है, जो नियमों को ताक पर रखकर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखते हैं। पुलिस ने शहर के विभिन्न थानों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 एफआईआर दर्ज की हैं और 17 लोगों को नामजद किया गया है।

पुलिस का यह कदम उन मकान मालिकों के लिए कड़ी चेतावनी माना जा रहा है, जो चंद रुपयों के लालच में अनजान लोगों को बिना सत्यापन अपने घरों में ठहराते हैं और इसकी सूचना संबंधित थानों को नहीं देते।


अपराधियों की सुरक्षित पनाह बन रहे थे किराए के कमरे

दरअसल, गैंगस्टरों और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस के सामने यह तथ्य सामने आया कि कई संगीन अपराधों में शामिल आरोपी पुलिस से बचने के लिए शहर के घनी आबादी वाले इलाकों में आसानी से किराए पर कमरे ले लेते हैं।
बिना वेरिफिकेशन के रहने से उनकी पहचान छिपी रहती है और वे पुलिस की नज़र में आए बिना आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि कई अपराधी पड़ोसी राज्यों से आकर लुधियाना में छिप जाते हैं, लेकिन मकान मालिकों की लापरवाही के कारण उनकी मौजूदगी की भनक तक पुलिस को नहीं लग पाती।


सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं: पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार किराएदार का सत्यापन न कराना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

पुलिस ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज़ किया जाएगा तथा नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ और सख़्त कार्रवाई होगी।


जनता से अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि:

  • किसी भी व्यक्ति को किराए पर कमरा देने से पहले

    • आधार कार्ड व अन्य पहचान पत्रों की जांच करें

    • नजदीकी थाने में तुरंत पुलिस वेरिफिकेशन कराएं

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई और जेल तक जाना पड़ सकता है।